शरद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बिहारशरीफ सिविल कोर्ट ने किया जारी

शरद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बिहारशरीफ सिविल कोर्ट ने किया जारी

NALANDA : जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 1 प्रभाकर झा ने यह आदेश जारी किया है। आरोप गठन के लिए कोर्ट में मौजूद नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 


दरअसल यह पूरा मामला साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में शरद यादव ने 21 मई 2019 को आत्मसमर्पण कर जमानत ली थी और अब यह मामला आरोप गठन के लिए लंबित चला रहा था। शरद यादव की उपस्थिति को लेकर कोर्ट ने कई बार समय दिया लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इतना ही नहीं 25 जनवरी 2021 को उनके हाजिर नहीं होने पर जज प्रभाकर झा ने एक हजार का जुर्माना लगाते हुए उन्हें हाजिर होने का समय दिया था। बावजूद उसके शरद यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनकी तरफ से कोर्ट में किसी तरह की कोई बात ही रखी गई। 


2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहारशरीफ के तत्कालीन सीओ सुनील कुमार वर्मा ने बिहार थाने में शरद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरुचि कुमारी के मुताबिक 2015 में चुनाव के दौरान बिहारशरीफ में भाषण के दौरान शरद यादव ने कहा था कि अगर वादा पूरा नहीं करोगे तो जो हिंदू हैं स्वर्ग नहीं जाएंगे और जो मुसलमान हैं वह अल्लाह के पास जन्नत में नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर उन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था।