शराबबंदी कानून पर लापरवाही भारी पड़ी, 7 स्पेशल पीपी पर होगा एक्शन

शराबबंदी कानून पर लापरवाही भारी पड़ी, 7 स्पेशल पीपी पर होगा एक्शन

PATNA : बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लापरवाही पर नीतीश सरकार अब पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। शराबबंदी से जुड़े मामलों में लापरवाही बरतने वाले स्पेशल पीपी पर एक्शन लिया जा रहा है। शराबबंदी से जुड़े केस में ढिलाई बरतने वाल वकीलों यानी स्पेशल पीपी पर भी कार्रवाई शुरू है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी के मुताबिक विधि विभाग ने गया के सभी चार पीपी पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। सीवान, पूर्णिया और नवादा के भी एक–एक स्पेशल पीपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को 12 जिलों रोहतास, वैशाली, पश्चिम चंपारण, अररिया, भागलपुर, खगडिय़ा, मधेपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, सीवान, भोजपुर और दरभंगा में लोक अदालतें लगायी गईं जिनमें शराबबंदी से जुड़े 406 केस का निपटारा किया गया।


शराबबंदी कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक कुल 507 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10.63 लाख रुपये जुर्माना के तौर में वसूले गए। इतना ही नहीं राज्य में निबंधन से जुड़े मामलों पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आम लोगों के लिये विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड जारी कर दिए गए हैं। साल 1995 से पहले के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन के लिये टेंडर निकाले जा रहे हैं। जिन 25 निबंधन कार्यालयों में अभी ई-स्टांप की बिक्री के लिये काउंटर नहीं बनाये जा सके हैं वहां कोऑपरेटिव बैंक को शीघ्र स्थापित करने को कहा गया है। आयुक्त ने कहा कि मद्य निषेध विभाग ने शराबियों को पकड़ने के लिए जिलों को सर्वर आधारित 213 नए ब्रेथ एनालाइजर भेजे हैं। 12 खोजी कुत्ते भी शराब की खोज कर रहे हैं।