शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, क्रिमिनल केस होगा दर्ज

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस, क्रिमिनल केस होगा दर्ज

PATNA : शराब पीकर आप अगर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होगा. इसके साथ ही आप पर क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाएगा. 

ये सारी बातें आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान सभी डीएम से कही. उन्होंने कहा कि होली तक सभी जिलों में शराबियों की धर-पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

शिवरात्रि और होली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी और हुडदंगियों पर लगाम लगाने को भी निर्देश दिया गया है. आपत्तिजनक नारे, गाने, डीजे और शस्त्र के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने की बात कही है.  

बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी होली में हर साल बड़ी संख्या में शराबी पकड़े जाते हैं. शराब के नशे में वाहन चलाने वालों की संख्या भी काफी होती है, जिसके कारण सड़क हादसे में बढ़ोतरी होती है. इसे देखते हुए ही इस साल प्रशासन ने ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के साथ ही क्रीमिनल केस चलाने का आदेश दिया है.