सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को हलफनामा दायर करने का आदेश

1st Bihar Published by: Updated Tue, 23 Nov 2021 03:52:18 PM IST

सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक, स्टेट हेल्थ सोसाइटी को हलफनामा दायर करने का आदेश

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PATNA: सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) पद पर नियुक्ति मामले पर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। स्टेट हेल्थ सोसाइटी को हलफनामा दायर करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिया। सोनू कुमार व अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंथरी ने इन पदों पर नियुक्ति को लेकर फिलहाल रोक लगा दी है।  


याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने का आदेश देने का आग्रह किया है। इसे लेकर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्तांक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले में नेशनल tubercolosis संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी  व  केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया। इन  सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल/ पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है। अब इस मामले पर आगे सुनवाई होगी।