Life Style: गर्मी में सेहत का असली साथी है बेल का शरबत, ये 5 फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान Punganur cow: दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय की खूबियाँ सुनकर उड़ जाएंगे होश, ऋषि-मुनि भी इस गाय को पालते थे! Success Story: विदेश में पढ़े इस युवक ने छोले-कुलचे को बनाया ब्रांड, अब कमा रहे हैं करोडों रुपए; जानिए...अनोखी स्टार्टअप की जर्नी Ajay Devgn: "कराटे किड: लेजेंड्स" में बाप-बेटे की एंट्री, बॉक्स-ऑफिस पर धमाल मचा देगी यह बहुप्रतीक्षित फिल्म Bihar Passport News: बिहार में पासपोर्ट बनाने का नया हब! जानिए किस जिले ने सीवान और छपरा को छोड़ा पीछे Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार व्यवसायी से 5 लाख की लूट, फ़िल्मी अंदाज में दिया गया वारदात को अंजाम Bihar Crime News: भतीजी की शादी से पहले चाचा की मौत, संदिग्ध अवस्था में शव बरामद Bihar News: बारिश के बाद भी खुले रहेंगे बालू घाट! बालू माफियाओं की खैर नहीं, डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान Bullet train in Bihar: बिहार के इस जिले से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, जमीन अधिग्रहण को लेकर आई बड़ी अपडेट PK Sahu Bsf jawan: सीमा पार कर गए BSF जवान PK साहू पाकिस्तान से लौटे सुरक्षित, भारत ने भी पाक रेंजर को सौंपा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Jan 2021 09:23:35 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : राज्य में खराब पड़े सरकारी नलकूपों को लेकर हाईकोर्ट अब गंभीर हो गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जिलों में खराब पड़े नलकूपों को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए आरोप लगाया है कि इन तीन जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट मित्र नियुक्त करते हुए एडवोकेट सुरेंद्र सिंह में कोर्ट को बताया कि इन तीन जिलों में करोड़ों रुपए का फंड सिर्फ नलकूपों के रखरखाव के लिए आवंटित था बावजूद ऐसी स्थिति है।
हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए तीनों जिलों के डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने 3 जिलों के डीएम से नलकूप लगाने और उसके रखरखाव के खर्चे का ब्योरा देने को कहा है। 2 हफ्ते में यह पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में होगी।