MP-MLA Court : राहुल गांधी के विवादित बयान पर आज एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला, राजनीतिक हलचल तेज Bihar Election Voting: पहले चरण में महिलाओं ने किया रिकॉर्ड मतदान, गांव-शहर में दिखा उत्साह Bihar election 2025 : पहले चरण में जबरदस्त वोटिंग, मोकामा बनी सियासत का अखाड़ा; किसके सिर पर सजेगा ताज Bihar Election 2025: पटना में क्यों रहा मतदान प्रतिशत सबसे कम, जानें क्या है कारण? Bihar politics : विजय सिन्हा पर लखीसराय में क्यों हुआ हमला? पिछले साल भी यहीं हुआ था विरोध;जानिए आखिर क्या है वजह Bihar Election 2025: पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ मतदान, जानें कौन सा जिला रहा सबसे आगे और कहां हुआ सबसे कम मतदान? Bihar Weather: बिहार के दर्जन भर जिलों में गिरा तापमान, अगले 3 दिनों तक कुछ ऐसा रहेगा मौसम का हाल Bihar Chunav : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: अब उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में बताना होगा हर आपराधिक मामला — बिहार चुनाव के बीच अहम फैसला Bihar News: बिहार के कटिहार से अपहृत 'कृष्णा' भागलपुर से बरामद, 72 घंटे बाद पुलिस को मिली सफलता Bihar News: सांसद रवि किशन को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बिहार के शख्स की तलाश में जुटी पुलिस
1st Bihar Published by: Updated Sun, 04 Apr 2021 07:19:04 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : सड़क दुर्घटना से मौत के मामले में अब दो मृतक के निकटतम परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को ढाई लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। पिछले दिनों कैबिनेट की हुई बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। परिवहन विभाग अब आर्थिक मदद देने के लिए बिहार मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2021 तैयार कर रहा है।
विभाग की तरफ से निर्मोही का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर इस नियमावली से संबंधित आपत्ति या सुझाव 30 दिनों तक के दिया जा सकता है। इसके बाद ही विभाग नियमावली पर अमल करेगा। सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत की स्थिति में मृतक के आश्रितों को अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल रुप से अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से 50 करोड़ की राशि का फंड क्रिएट किया गया है। यह राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के तौर पर जानी जाएगी। फंड की राशि खत्म होने की स्थिति सरकार की तरफ से उसे समय समय पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस नई नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि मृतक के आश्रित और घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी की गाड़ी चालक की भूल से दुर्घटना हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी मौत के बाद मृतक के आश्रितों और गंभीर रूप से घायल को अंतरिम मुआवजा राशि के भुगतान की अनुशंसा करेंगे। इसके मूल्यांकन पदाधिकारी जिलाधिकारी होंगे जो पैसा देने की मंजूरी प्रदान करेंगे। डीएम की अनुशंसा पर जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करेंगे। नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि दुर्घटना वाली गाड़ियों के बीमा होने पर संबंधित बीमा कंपनियों से मुआवजे की राशि सरकार प्राप्त करेगी। बीमा कंपनियों से सरकार को मौत होने पर दो लाख और घायल होने पर 50 हजार मिलेंगे। अधिकतम 60 दिनों के अंदर मामलों का निपटारा होगा। नियमावली के मुताबिक विवाह होने की स्थिति में मृतक की पत्नी या पति, पति-पत्नी नहीं रहने पर माता-पिता और माता-पिता नहीं रहने पर पुत्र और पुत्री को समान रूप से मुआवजे की राशि मिलेगी। अगर इन सभी आश्रितों की मौजूदगी नहीं है तो बहन या भाई को भी मुआवजा मिलेगा।