PATNA : पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड के आरोपी रितुराज की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। इंडिगो के एयरपोर्ट स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या 12 जनवरी को पटना में कर दी गई थी। पुलिस ने 3 फरवरी को इस मामले का खुलासा किया था और रितुराज को मुख्य आरोपी बताते हुए यह दावा किया था कि रोड रेज की घटना के कारण रितुराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर रुपेश की हत्या की थी।
इस मामले में पुलिस ने ऋतुराज को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। पटना पुलिस ने हत्याकांड में शामिल बाकी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर देने का दावा भी करती रही है लेकिन अब तक के बाकी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इधर ऋतुराज की तरफ से पटना के एसीजेएम कोर्ट में दायर की गई नियमित जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। एसीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष के वकीलों ने बहस की दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस हाईप्रोफाइल मर्डर केस में पटना पुलिस की तरफ से जांच कर रही एसआईटी टीम ने रितुराज को उसके घर रामकृष्णा नगर थाना इलाके से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से आर्म्स बरामद करने का दावा करते हुए पहले आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा बाद में रितुराज के इकबालिया बयान के तहत उसके खिलाफ रूपेश सिंह की हत्या का केस भी दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में रितुराज की पत्नी साक्षी ने पटना पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। साक्षी की तरफ से पटना सीजेएम कोर्ट में केस भी दर्ज किया गया है। जिसमें पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के साथ-साथ तक कई अन्य थानेदारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब सबको इस बात का इंतजार है कि कोर्ट रितुराज की जमानत अर्जी पर क्या फैसला सुनाता है।