Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!
02-Jan-2024 08:32 PM
DELHI: सड़क पर गाड़ी को साइड न देने के कारण एक गर्भवती महिला को पीट-पीट कर मार डालने के आरोपी राजद के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक के साथ साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
मामला समस्तीपुर जिले के हसनपुर से राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम का है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार पुष्पम को नोटिस जारी किया है. विधायक के खिलाफ कबूतरी देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
कबूतरी देवी के वकील ने बताया कि ये मामला समस्तीपुर के हसनपुर का है. 2005 में तत्कालीन विधायक गाड़ी से जा रहे थे. रास्ते में एक गर्भवती महिला मंजू देवी ने उन्हें साइड नहीं दिया था. इसके बाद विधायक अपनी मार्शल गाड़ी से उतरे और महिला को राइफल के बट और लात से जमकर पीटा. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गयी.
निचली अदालत से मिली थी उम्र कैद की सजा
साइड नहीं देने पर गर्भवती महिला को पीट-पीट कर मार डालने के इस मामले में 19 जुलाई 2019 को निचली अदालत का फैसला आया. कोर्ट ने सुनील कुमार पुष्पम को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक ने पटना हाईकोर्टे में याचिका दायर की थी. पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की अपील को आंशिक स्वीकृति देते हुए हाई कोर्ट ने इसे 302 के बजाय धारा 304 (2) का मामला माना और उन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा को घटाकर साढ़े पांच साल कर दिया.
पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मृतका मंजू देवी की जेठानी कबूतरी देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को सुनवाई के योग्य मानते हुए पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के साथ साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.