Ministry of Education: बिहार के चार हजार से अधिक स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, सामने आई यह बड़ी वजह

Ministry of Education: बिहार के चार हजार से अधिक स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, सामने आई यह बड़ी वजह

PATNA: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले बिहार(bihar) के 4915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द(derecognition) की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है।


दरअसल, आरटीई अधिनियम लागू होने के समय इन सभी स्कूलों को यू-डायस प्लस पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, उन्हें तीन साल के भीतर अधिनियम के सभी मानदंडों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन, अधिकांश स्कूलों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।


यू-डायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की पहचान की गई। मंत्रालय ने राज्य शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह इन स्कूलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और उनके यू-डायस कोड रद्द करे। विभाग को 31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपनी होगी।


यह कार्रवाई सुनिश्चित करेगी कि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, यह उन स्कूलों को एक संदेश देगा जो आरटीई अधिनियम का पालन नहीं करते हैं।