RANCHI: रांची नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया। रांची हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव की तारीख घोषित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अप्रैल 2023 में ही नगर निगम और निकाय का कार्यकाल खत्म हो गया था। करीब 8 महीने बाद भी चुनाव की घोषणा नहीं हो सकी। नगर निगम और निकाय चुनाव को कराने को लेकर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले का निष्पादन हाईकोर्ट ने कर दिया।
कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि अगले तीन हफ्ते में वे नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा करें। रांची हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो और अरुण झा ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विनोद सिंह ने बहस की।
बता दें कि झारखंड सरकार ने नगर निकायों का नया चुनाव कराने के पहले ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने का फैसला लिया है। ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण ओबीसी कमीशन के जरिए किया जाना है, लेकिन अब तक इस कमीशन में अध्यक्ष की नियुक्ति ही नहीं की जा सकी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। जिसमें विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय या पंचायत चुनाव कराया जाना हैं।
सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार आधा-अधूरा जवाब देकर कोर्ट को दिग्भ्रमित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश मामले में स्पष्ट आदेश दिया है कि ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट कराकर ही निकाय या पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव ही नहीं कराए जाएं। किसी भी परिस्थिति में चुनाव नहीं कराना संविधान की मूल अवधारणा का हनन है।
ओबीसी आरक्षण तय कर चुनाव कराना एक प्रक्रिया है, लेकिन इसे आधार बनाकर चुनाव नहीं कराना गलत है।दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते के भीतर चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सबकी नजरें सरकार पर टिकी हुई है।