रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को नहीं मिलेगी स्पेशल छूट, जेल मैनुअल के मुताबिक ही पत्नी-बच्चे से कर सकेंगे मुलाकात

 रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को नहीं मिलेगी स्पेशल छूट, जेल मैनुअल के मुताबिक ही पत्नी-बच्चे से कर सकेंगे मुलाकात

RANCHI: निलंबित छवि रंजन की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है. बता दें कि छवि रंजन ने कोर्ट में याचिक दाखिल कि थी कि उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत दी जाए. लेकिन आज सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार से मिलने से मना कर दिया है.


बता दे कि 18 मई को हुई सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाए. विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने इस मांग का पुरज़ोर विरोध करते हुए दलील दी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. 


काका जी ने कहा था, जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के अनुसार ही सुविधा मिलती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज यानी बुधवार को कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका को खारिज कर दिया.