ब्रेकिंग न्यूज़

MUZAFFARPUR: HAM के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, संतोष सुमन बोले..विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बनाया जाएगा मजबूत BIHAR: ग्रामीण कार्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर सस्पेंड, अन्य पर भी गिरेगी गाज Bihar Crime News: दिनदहाड़े कार सवार से 5 लाख की लूट, बहन की शादी के लिए कर्ज लेकर जा रहा था घर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट रखने की मांग, युवा चेतना के संयोजक ने नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात TCH एदुसर्व ने किया ऐलान: BPSC TRE-4.0, CTET और STET के लिए नए बैच की शुरुआत, सीमित सीटें, जल्द कराए नामांकन गोपालगंज से बड़ी खबर: नहाने के दौरान गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, तलाश जारी Bihar Co Suspend: 'मंत्री' को गलत जानकारी देना CO को पड़ा महंगा, दो अधिकारी सस्पेंड CHAPRA: शहीद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने घर पहुंचे VIP के प्रतिनिधिमंडल, परिजनों से मिलकर हरसंभव मदद का दिया भरोसा BIHAR: जहानाबाद जेल में तैनात महिला सिपाही ने की आत्महत्या, कटिहार की रहने वाली थी शिवानी, एक महीने में यह तीसरी घटना Bihar News: 30 मई को बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी, इस एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन; सासाराम में बड़ी जनसभा में होंगे शामिल

Railway paper leak: RRB के पूर्व अध्यक्ष समेत 10 लोगों को जेल, CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 31 Jan 2024 05:44:37 PM IST

Railway paper leak: RRB के पूर्व अध्यक्ष समेत 10 लोगों को जेल, CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा

- फ़ोटो

DESK: साल 2010 में रेलवे के अस्स्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में हैदराबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सतेंद्र मोहन शर्मा समेत कुल 10 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने सभी के ऊपर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, साल 2010 में रेलवे बोर्ड द्वारा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके पेपर लीक हो गए थे। इस मामले में सीबीआइ ने 15 जून 2010 को केस दर्ज किया था। सभी आरोपियों ने बिचौलियों के जरिए अभ्यर्थियों से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक वसूल किए थे। आरोपियों के घरों और दफ्तरों में तलाशी के दौरान सीबीआई ने 36.9 लाख रुपये जब्त किए थे। 13 सितंबर 2010 को सीबीआई ने 15 लोगों को आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया था।


स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने 10 आरोपियों को 5-5 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड, मुंबई के तत्कालीन चेयरमैन सतेंद्र मोहन शर्मा पर 1.75 लाख का जुर्माना लगाया है जबकि जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये और सभी दस दोषियों पर कुल मिलाकर 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं कोर्ट ने चार लोगों को बरी कर दिया गया, जबकि मामला लंबित रहने के दौरान एक की मृत्यु हो गई।