राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता, बोले - आज नहीं तो कल इंसाफ की होगी जीत, हमलोग डरने वाले नहीं

1st Bihar Published by: Ganesh Samrat Updated Fri, 07 Jul 2023 12:48:34 PM IST

राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेस नेता, बोले - आज नहीं तो कल इंसाफ की होगी जीत, हमलोग डरने वाले नहीं

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PATNA : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट में दायर रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। अब इसी को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर गए हैं। कांग्रेस के नेता लगातार इस फैसले के बाद भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि - भाजपा जान बूझकर हमलोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन, हमलोग इससे डरने वाले नहीं है। हमलोगों को यह उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। 


वहीं, राहुल गांधी के मामले में गुजरात कोर्ट के तरफ से फैसला आने के बाद बिहार कांग्रेस के नेता सड़क पर उतर कर अपना विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेता पार्टी प्रदेश ऑफिस सदाकत आश्रम से निकलकर इनकम टैक्स चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगा रहे हैं। इस [प्रदर्शन के पार्टी के बड़े नेतायों के साथ ही साथ विधायक दल के नेता शकील अहमद भी मौजूद थे।  इस दौरान शकील अमहद ने कहा कि - भाजपा का प्रयास है कि राहुल गांधी को किसी भी तरह रोका जा सके।


 जिस तरह राहुल गांधी जी का कदम जनता के तरफ बढ़ रहा है और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको रोकना चाह रही है। हम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। भाजपा की मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। भाजपा यह समझ ले की हमलोग डरने वाले नहीं है, आज नहीं तो कल इंसाफ की जीत होगी। हमें उपरी अदालत से इंसाफ मिलने का भरोसा है। जनता की अदालत में जनता के लिए हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा।


दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा गया है। हालांकि, इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।