PATNA: पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राजबल्लभ यादव को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।
पटना हाई कोर्ट ने बीते 10 मई को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया। अपने फैसले में खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम इस स्तर पर जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं। अत: अपीलार्थी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है और निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।