पूर्व मंत्री राजा पीटर को बड़ा झटका, NIA कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पूर्व मंत्री राजा पीटर को बड़ा झटका, NIA कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

RANCHI: पूर्व मंत्री राजा पीटर को एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रांची की एनआईए कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया। पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।


दरअसल, साल 2008 के 9 जुलाई को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। छात्रों को पुरस्कृत करने के बाद वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी कुंदन पाहन के दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल में फायरिंग शुरू कर दी थी।


इस घटना में पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा और दो बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम के साथ एक छात्र रामधन पातर की गोली लगने से मौत हो गयी थी। बुंडू थाने में इस घटना को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में यह केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। कुंदन पाहन के सरेंडर करने के बाद इस घटना में राजा पीटर का नाम आया था।


इस मामले में गिरफ्तार राजा पीटर ने एनआईए कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई की थी। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में दी गई थीं, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए राजा पीटर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।