RANCHI: झारखंड सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी एनोस एक्का को नियमित जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस बालासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनवाई करते हुए एनोस को नियमित जमानत दी है।
एनोस एक्का की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर बहस की। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मनी के दोषी एनोस एक्का को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद एनोस ने सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में एनोस एक्का मंत्री बने थे और उनपर पद का दुरूपयोग कर अकूत संपित्त बनाने का आरोप लगा था। 25 फरवरी 2020 को CBI की विशेष अदालत ने एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को आय से अधिक संपित्त के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी।