GARHWA: पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय गढ़वा से गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया गया है. बता दें झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक श्री तिवारी के विरूद्ध दायर मानहानि केस में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की अदालत उनके विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है
इस मामले में मंत्री श्री ठाकुर के वकील परेश कुमार तिवारी ने बताया कि मंत्री श्री ठाकुर ने परिवाद संख्या 292/2022 के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की कोर्ट में पूर्व विधायक के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेते हुए भादवि की धारा 500 के तहत नोटिस दिया था. नोटिस प्राप्त कर लेने के बावजूद पूर्व विधायक श्री तिवारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए. इस मामले पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट श्री दास ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है.
मालूम हो कि पूर्व विधायक ने मंत्री श्री ठाकुर और उनके भाई पर बालू का अवैध कारोबार कराने, उसमें कमीशन लेने औरटेंडर मैनेज करने आदि का आरोप लगाया था. मंत्री श्री ठाकुर और उनके भाई की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आरोप सार्वजनित तौर पर कई बार लगाये गये थे. जिसके बाद मंत्री श्री ठाकुर ने मामला दर्ज कराया था. अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दास ने गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश दे दिया है.