बेगूसराय में संदिग्ध हालात में बीटेक छात्र की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप BIHAR: 25 हजार का इनामी अपराधी सुदर्शन खां गिरफ्तार, 10 से अधिक मामलों में था वांछित महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले के खिलाफ समाजसेवी अजय सिंह ने भोजपुर में दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग बिहार में अपराधी बेलगाम: बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप, भागलपुर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश ISM पटना में “अंतरराष्ट्रीय शोध और उच्च अध्ययन” पर सेमिनार,भारत-यूरोप शिक्षा सहयोग पर हुई चर्चा Bihar News: CM नीतीश ने संविदा-आउटसोर्स वाली नियुक्ति को लेकर की बड़ी घोषणा...इन्हें मिलेगा बड़ा लाभ, जानें... बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का जन्मदिन आज, भारत प्लस ग्रुप के CMD अजय सिंह ने दी बधाई Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन विवाद के बीच चुनाव आयोग का X पर पोस्ट, दिया अनुच्छेद 326 का हवाला
1st Bihar Published by: Updated Thu, 27 Feb 2020 05:44:31 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में इस्तीफा देने वाली बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ निचली अदालत में चल रहे मामले के ट्रायल पर रोक लगा दिया है. मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके फैसले के बाद ही ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जाये.
हाईकोर्ट में मंजू वर्मा की याचिका पर सुनवाई
दरअसल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के बाद मंजू वर्मा के घर पर छापा पड़ा था. मामला 17 अगस्त 2018 का है, जब बेगूसराय में CBI की टीम ने मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी शेल्टर होम से संबंधित जानकारी के लिए की गयी थी लेकिन वहां से प्रतिबंधित 50 कारतूस बरामद हुए थे. सीबीआइ टीम ने इसकी सूचना बेगूसराय पुलिस को दी थी. जिसके बाद बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाने में कांड दर्ज कराया था. इस मामले में मंजू वर्मा एवं उनके पति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा.
इस मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद बेगूसराय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. कोर्ट में 27 मार्च को ट्रायल पर सुनवाई होनी है. मंजू वर्मा और उनके पति निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे.
पटना हाईकोर्ट में आज जस्टिस अंजना मिश्र की अदालत में इस पर सुनवाई हुई. मंजू वर्मा और उनके पति के वकील का कहना था कि दोनों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है. हाईकोर्ट ने केस डायरी को निचली कोर्ट से अपने पास मंगवाया है. अब केस डायरी के निरीक्षण के पश्चात हाईकोर्ट अपना फैसला सुनायेगा. तभी निचली अदालत में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ ट्रायल चल पायेगा.