PATNA : बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर आ रही समस्या को लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर रिट याचिका दायर की है। बीएड अभ्यर्थियों ने बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक बहाली में नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड को शामिल करने को लेकर रिट याचिका दायर किया है।
दरअसल, बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राइमरी के लिए 3.90 लाख बीएड योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उस समय बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उतीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवदेन किया था। इसके बाद उनकी परीक्षा भी ले ली गयी। लेकिन, अब रिजल्ट जारी करने के साथ बहाली में शामिल करने को लेकर समस्या आयी है।
इसी बीच 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट को निरस्त कर दिया। जिसमें बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना था। ऐसे में दीपांकर गौरव ने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गयी थी। ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट जारी होना चाहिए।
दीपांकर ने बताया कि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में शिक्षक बनाये जाएंगे अथवा नहीं इसपर अब तक शिक्षा विभाग निर्णय नहीं ले सकी है। हालांकि कई बार बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग में आवदेन देकर असमंजस की स्थिति को समाप्त करने की गुहार लगाई है। लेकिन अबतक विभाग ने कोई फैसला नहीं लिया है।