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प्रवासियों को पैसे देने में सरकार का नया पेंच, बिहार में बैंक खाता नहीं हुआ तो मदद से वंचित

1st Bihar Published by: Updated May 17, 2020, 8:30:14 AM

प्रवासियों को पैसे देने में सरकार का नया पेंच, बिहार में बैंक खाता नहीं हुआ तो मदद से वंचित

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PATNA : प्रवासी बिहारियों की घर वापसी पर आर्थिक मदद देने का एलान कर चुकी नीतीश सरकार अब प्रवासियों को पैसे देने में नए-नए पेंच लगा रही है। सरकार ने अब नया फरमान जारी करते हुए यह घोषणा कर दी है कि आर्थिक मदद केवल उन्हीं प्रवासियों के बैंक खाते में जाएगी जिनका अकाउंट बिहार के अंदर होगा। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन प्रवासियों का बैंक खाता बिहार के बाहर होगा उन्हें सरकारी मदद नहीं मिलेगी।


सरकार के इस नए फैसले की बाबत आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जानकारी साझा की है। प्रत्यय अमृत की तरफ से सभी जिलों के डीएम को यह आदेश दिया गया है कि वह नए गाइडलाइन को फॉलो करें। सभी डीएम को कहा गया है कि प्रवासियों को रेल किराए के अलावा 500 रुपये या कम से कम एक हजार की रकम बैंक खातों में दिया जाना है लेकिन तथ्यों पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया है कि यह फैसला केवल उन्हीं प्रवासियों को दिया जाएगा जिनका बैंक अकॉउंट बिहार में है।


सरकार के इस नए फरमान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी आर्थिक मदद से वंचित हो जाएंगे। लॉकडाउन के बीच घर वापसी करने वाले ज्यादातर प्रवासियों का बैंक अकाउंट बिहार के बाहर है। यह प्रवासी जिन राज्यों में काम कर रहे थे वहां उन्होंने बैंक खाते खुलवा रखे हैं। ऐसे में बिहार के अंदर इनका बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद इन्हें नहीं मिल पाएगी। जाहिर है सरकार के इस नए पेंच से प्रवासियों को झटका लगा है।