FIRE IN GOODS TRAIN : मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची; मचा हडकंप Road Accident in bihar : शादी की खुशियों में छाया मातम, बहन की डोली से पहले निकली भाई की अर्थी Chirag Paswan : चिराग पासवान पर बेहद संगीन आरोप, कंपनी की 'महिला डायरेक्टर' ने 'सुसाइड नोट' में क्या लिखी है, एक-एक लाइन पढ़ें... BIHAR NEWS : प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, अब भीड़ ने दारोगा का सिर फोड़ा; मचा हडकंप Bihar Politics: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने RJD और 'तेजस्वी' के आरोपों की निकाल दी हवा, प्रमाण के साथ नेता प्रतिपक्ष की खोली पोल BIHAR CRIME : पटना में क्राइम अनकंट्रोल, ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट, भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात Dirty scandal in police station campus: 'चलअ चदरा में .. ,' कंबल ओढ़कर पुलिस लाइन में बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेली मनाते धराई महिला सिपाही; ऐसे सच आया आमने Bihar Education News: मैडम...मैडम, सुनिए मैडम..सुनिए ! शिक्षा विभाग के ACS S. सिद्धार्थ स्कूल के मेन गेट पर खड़े होकर गेट खटखटाया, नहीं खुला तो आवाज लगाई, फिर तो.. ACS S Siddhartha : नालंदा के स्कूल में अकेले पहुंचे ACS एस सिद्धार्थ, बच्चों के साथ प्रार्थना कर पूछे कई सवाल Road Accident in bihar : शहनाई बजने से पहले उठी युवक की अर्थी, सड़क हादसे में गई जान; परिजनों में मचा कोहराम
29-Jul-2022 09:38 PM
MUZAFFARPUR: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व 50 अज्ञात के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दायर किया गया। परिवाद जैतपुर ओपी पोखरैरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार ने दाखिल किया है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
अधिवक्ता विनायक कुमार के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद में संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकार का हनन आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि देश की सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण कर समानता के अधिकार को छीना गया है। इससे देश में बेरोजगारी व अराजकता बढ़ी है।
परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिराज सिंधिया अज्ञात 50 देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। आम नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। उनके रोजगार के अवसरों को खत्म किया गया है। इसलिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
भारत के संविधान के आर्टिकल 21,37,38,39 का खुल्लेआम उल्लंघन बीजेपी के इन नेताओं ने किया है। अधिवक्ता ने बताया कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। लगातार निजीकरण किया जा रहा है। सरकारीकरण का बढ़ावा देना है। निजीकरण नहीं करना है। संविधान के उल्लंघन को लेकर यह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।