1st Bihar Published by: Updated Dec 19, 2019, 12:32:12 PM
- फ़ोटो
PATNA : अब थानों में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर को थानेदार बनाने को लेकर एसएसपी और एसपी की मनमानी नहीं चलेगी. अब बिना वरीय पुलिस अधिकारियों की इजाजत के बगैर थानेदार की तैनाती नहीं हो सकेगी.
नियम के विरुद्ध थाने में थानेदार की तैनाती की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश दिया है. इसके साथ ही रेल सहित सभी 44 पुलिस कप्तान से इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. थाने में थानेदार बनाए जाने के लिए रेंज आईजी-डीआईजी की इजाजत जरूरी है.
खबर के मुताबिक पुलिस मुख्यालय को लगातार ऐसी शिकायत मिल रही है कि इंस्पेक्टर वाले थानों में सब-इंस्पेक्टर की तैनाती में नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके आईजी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से रिपोर्ट मांगी है. जिसमें इंस्पेक्टर रैंक वाले थाना, वहां थानेदार के तौर पर तैनात किए गए सब-इंस्पेक्टर, तैनाती की तारीख, पुराने थानेदार को बदलने का कारण, सब-इंस्पेक्टर को थानेदार बनाने के लिए रेंज आईजी या डीआईजी से कब इजाजत ली गई समेत सभी इंफॉर्मेशन देना है.
बता दें कि इसी साल गृह विभाग ने थानेदार की तैनाती को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि दागी पुलिस अफसरों को थानेदार के पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है.