PM मोदी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस विधायक को राहत, कोर्ट ने सबूत के अभाव में किया बरी

PM मोदी को अपशब्द कहने वाले कांग्रेस विधायक को राहत, कोर्ट ने सबूत के अभाव में किया बरी

RANCHI : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के ममाले में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के मामले में उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इन्हें एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने इन्हें  साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह  मामला साल 2018 का है। 


दरअसल,  दुमका के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आज जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम जितेन्द्र राम ने दिया। पहले यह केस जामताड़ा कोर्ट में दर्ज हुआ था। हालांकि, बाद में इसे एमपी-एमएलए कोर्ट दुमका ट्रांसफर कर दिया गया। जहां आज इस पर फैसला सुनाया गया। 


मालूम हो कि, यह पूरा मामला 27 नवंबर 2018 का है। कांग्रेस विधायक पर भाजपा नेता  तरुण कुमार गुप्ता ने नारायणपुर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि, लोकनिया ग्राम में आयोजित एक आम सभा में इरफान अंसारी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहा था। ज्सिके बाद इनके ऊपर जामताड़ा में भी मुक़दमा दर्ज किया गया था।  हालांकि, अब यह मामला दुमका में चल रहा है। 


इधर,कोर्ट के द्वारा रिहा किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि क्या भाजपा के नेता कांग्रेस के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं। इसलिए तो हमलोग तो मुकदमा करने नहीं जाते हैं, लेकिन भाजपा ने अपने पावर का मिसयूज किया है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। उनका घर छीन लिया गया। इससे हर जगह जनता दुखी है। लेकिन ,कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। इसको लेकर  प्रखंड से लेकर जिला तक आंदोलन किया जाएगा।