India-Pakistan Ceasefire: इधर पाकिस्तान ने टेके घुटने, उधर बौरा गया चीन, इस एक बात को पचा नहीं पा रहा ड्रैगन Bihar news: बिना फ्रैक्चर चढ़ा दिया प्लास्टर! बिहार के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने Bihar News: बारात में अवैध हथियार लहरा हीरो बनना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने पर अब होगी तगड़ी खातिरदारी Vigilance Report on corruption in Bihar: दागी अफसरों पर बड़ी कार्रवाई! अब नहीं मिलेगा प्रमोशन, सबसे ज्यादा फंसे इस विभाग के कर्मचारी Bihar News: गया में पुलिस की गुंडागर्दी, आर्मी जवान को पीटा.. कमर में गमछा बांध लाए थाने DRDO Humanoid Robot: बॉर्डर के लिए तैयार किए जा रहे 'आयरन मैन', जवानों की सुरक्षा के साथ दुश्मनों की बर्बादी की पूरी तैयारी Bihar News: सरकारी सिस्टम में बड़ी लापरवाही? 15 अफसरों को मिला नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब! Bihar News: राज्य के 15 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू, वैश्विक नौकरी होगी अब और भी आसान Bihar job update : बिहार में जल्द होगी 22,089 नर्सों की बहाली, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का ऐलान Bihar News: रिश्वत में वाशिंग मशीन और कैश लेते गिरफ्तार हुए दारोगा साहेब, निगरानी ने कुछ ऐसे दबोचा
1st Bihar Published by: Updated Tue, 10 May 2022 03:56:04 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: अवमानना के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजनथ्री ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया था।
वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।