ब्रेकिंग न्यूज़

Why We Overshop in Malls: मॉल से क्यों खाली हाथ नहीं लौटते आप? जानिए... पीछे छिपा बड़ा सच Bihar News: बिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका की चपेट में आने से दो सगे भाई समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत Bihar News: बिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका की चपेट में आने से दो सगे भाई समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत Red Chilli Benefits: स्वाद का तड़का या सेहत का खजाना है लाल मिर्च? जानिए... इसके चौंकाने वाले फायदे BPSC 71st Preliminary Exam : धांधली की मिलती है जानकारी तो इस तरह करें शिकायत, आयोग ने हरके सवालों का दिया जवाब Kiku Sharda: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ छोड़ा या नहीं? कीकू शारदा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए... पूरी डिटेल Bihar Crime News: घर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका Bihar Crime News: घर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका 'मद्य निषेध' में जारी है खेल, कहां सोई है सुशासन की सरकार ? चहेते के लिए पटना के सहायक आयुक्त ने लांघी सारी सीमाएं ! दारोगा को पहले रिलीव किया...फिर खुद ही रद्द कर JP सेतु पर कर दी पोस्टिंग, सफाई तो और भी हैरान करने वाली है... Tongue Color: क्या आपकी जीभ भी बदल रही है रंग? जानें... कौन-सा रंग है किस बीमारी का लक्षण

पटना SSP के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश, अवमानना के मामले में हाई कोर्ट सख्त

1st Bihar Published by: Updated Tue, 10 May 2022 03:56:04 PM IST

पटना SSP के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश, अवमानना के मामले में हाई कोर्ट सख्त

- फ़ोटो

PATNA: अवमानना के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजनथ्री ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था।


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया था।


वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।