PATNA: अवमानना के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। गौरी रानी की तरफ से दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजनथ्री ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता को बिना समय दिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद उसपर अमल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सिपाही की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए दो महीने के भीतर बकाया वेतन याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया था।
वेतन का भुगतान नहीं करने पर हाई कोर्ट ने पटना के एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दे दिया।