PATNA: पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश बिहार राज्य सूचना आयोग ने दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है।
दरअसल वादी देव ज्योति ने पटना पुलिस से सूचना मांगी थी लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी सूचना प्रदान नहीं की गयी। जिस पर बिहार राज्य सूचना आयोग ने नाराजगी जताई और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बता दें कि 30 मई 2022 को वादी देव ज्योति ने पटना पुलिस के लोक सूचना पदाधिकारी से वैसे महानुभावों की सूची मांगी थी, जिन्हें नि:शुल्क बॉडीगार्ड मुहैया कराया गया है। लेकिन नियमों का हवाला देकर पटना पुलिस ने सूची उपलब्ध नहीं करायी। जिसके बाद वादी देव ज्योति 21 जून 2022 को द्वितीय अपील में गए।
जहां बिहार सूचना आयोग ने मुफ्त में अंगरक्षक रखने वालों की संख्या उपलब्ध कराने का आदेश दिया। बावजूद इसके 9 महीने बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गयी। इसके बाद आयोग ने इस कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई। अपने आदेश में आयोग ने इस मामले को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को संज्ञान में लाकर विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।