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1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 May 2020 03:59:48 PM IST
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PATNA : कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनिक इकाइयों यानी कि जिला प्रशासन की टीम को भी कुछ फैसले लेने की अनुमति दी गई है. इसी कड़ी में पटना डीएम कुमार रवि ने दुकानों को खोलने को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं.
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश अनुरूप कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं ( कपड़ा की दुकान और रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन और अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है. पटना डीएम कुमार रवि की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक खुलने वाली सभी प्रकार की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्णय लिया गया है. नई दुकानों को सिर्फ 5 घंटे के लिए ही खोला जायेगा. इसके लिए कुछ नियम और शर्त भी लागू किये गए हैं.
जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को नए आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पटना डीएम ने 10 बड़े निर्देश जारी किये हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शॉपिंग कंपलेक्स, मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स और बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किए जायेंगे.
पटना डीएम के 10 बड़े फैसले -
1. सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे।
2. दुकानों में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
3. दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन और सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
4. बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा।
5. सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
6. सर्दी, खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
7. दुकान को मात्र 33% कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।
8. जिलाधिकारी की ओर से पहले से जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पहले जैसे यानी कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
9. भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
10. होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे।