PATNA : CAB को लेकर 2 दिन पहले पटना में मचे बवाल को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है. पटना डीएम कुमार रवि ने कारगिल चौक के आसपास धारा 144 लागू कर दी है. कारगिल चौक के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च और मजमा का आयोजन करने पर रोक होगी.
शांति भंग की संभावना
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि यह जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि में अवांछित/असमाजिक तत्वों के सक्रिय होने की संभावना से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने एवं लोक शान्ति भंग होने की संभावना बनी रहती है. कारगिल चौक सैनिक सम्मान एवं राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जहां पर धरना, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस आयोजन करना अवांछनीय है.
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि गांधी मैदान, पटना स्थित कारगिल चौक से पटना सिटी जाने हेतु अशोक राजपथ महत्वपूर्ण सड़क है, जहां रास्ते में व्यवहार न्यायालय, पटना के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय एवं समबद्ध महाविद्यालय तथा निजी, सरकारी विद्यालय अवस्थित है. कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन, जुलूस, मार्च आदि के आयोजन से अशोक राजपथ एवं उसके आस-पास यातायात की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है. इससे मरीजों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं को भी काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. साथ ही पीएमसीएच जाने वाले एंबुलेंस रोगियों के मावन जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है. बता दें कि दो दिन पहले ही कारगिल चौक से लेकर पीएमसीएच तक प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव किया था. कई चेकपोस्ट को आग के हवाले कर दिया था. कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था.