PATNA : पटना में अपार्टमेंट के जमीन मालिकों के लिए जरुरी खबर है. आयकर विभाग राजधानी पटना के 2200 अपार्टमेंट के जमीन मालिकों का असेसमेंट इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद विभाग इन्हें कैपिटल गेन टैक्स के लिए नोटिस भेज रहा है.
अपार्टमेंट के जमीन मालिकों को 20 % कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. टैक्स नहीं देने पर उनसे टैक्स के साथ सूद भी वसूला जाएगा. यदि कोई फ्लैट 10 लाख का है तो उसपर जमीन मालिक को 2 लाख टैक्स देना होगा. बता दें कि आयकर में यह प्रावधान पूर्व से ही था. लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं किया जा सका था.
आयकर दो साल से पहले ही राजधानी के करीब 2200 जमीन मालिकों का असेसमेंट करने का निर्णय लिया था. जिसे इस साल पूरा कर लिया जाएगा. मार्च तक टैक्स जमा करने का समय दिया जाएगा, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा.