ब्रेकिंग
बिहार में नई टोल पॉलिसी: लोकल में अनलिमिटेड सफर के लिए खर्च करने होंगे इतने पैसे, 2500 में पूरे राज्य में यात्रा; बाइक के लिए अलग प्लानE20 पेट्रोल पर फिर उठे सवाल: पहाड़ों में बंद हुई इंटरनेशनल पावरलिफ्टर की डिफेंडर, मनीष कश्यप ने भी इंजन खराब होने का लगाया आरोपबिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा एलानहर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत मामला: BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना, विधायकी जानी तय 3 बार UPSC में फेल, 1 लाख फॉलोअर्स वाला सोशल मीडिया छोड़ा, चौथे प्रयास में नेहा ब्याडवाल बनीं IASबिहार में नई टोल पॉलिसी: लोकल में अनलिमिटेड सफर के लिए खर्च करने होंगे इतने पैसे, 2500 में पूरे राज्य में यात्रा; बाइक के लिए अलग प्लानE20 पेट्रोल पर फिर उठे सवाल: पहाड़ों में बंद हुई इंटरनेशनल पावरलिफ्टर की डिफेंडर, मनीष कश्यप ने भी इंजन खराब होने का लगाया आरोपबिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा एलानहर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत मामला: BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना, विधायकी जानी तय 3 बार UPSC में फेल, 1 लाख फॉलोअर्स वाला सोशल मीडिया छोड़ा, चौथे प्रयास में नेहा ब्याडवाल बनीं IAS

पटना में अपार्टमेंट के जमीन मालिकों को झटका, अब देना होगा भारी टैक्स

PATNA : पटना में अपार्टमेंट के जमीन मालिकों के लिए जरुरी खबर है. आयकर विभाग राजधानी पटना के 2200 अपार्टमेंट के जमीन मालिकों का असेसमेंट इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके ब

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : पटना में अपार्टमेंट के जमीन मालिकों के लिए जरुरी खबर है. आयकर विभाग राजधानी पटना के 2200 अपार्टमेंट के जमीन मालिकों का असेसमेंट इस माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद विभाग इन्हें कैपिटल गेन टैक्स के लिए नोटिस भेज रहा है. 

अपार्टमेंट के जमीन मालिकों को 20 % कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. टैक्स नहीं देने पर उनसे टैक्स के साथ सूद भी वसूला जाएगा. यदि कोई फ्लैट 10 लाख का है तो उसपर जमीन मालिक को 2 लाख टैक्स देना होगा. बता दें कि आयकर में यह प्रावधान पूर्व से ही था. लेकिन बिहार में इसे लागू नहीं किया जा सका था. 

आयकर दो साल से पहले ही राजधानी के करीब 2200 जमीन मालिकों का असेसमेंट करने का निर्णय लिया था. जिसे इस साल पूरा कर लिया जाएगा. मार्च तक टैक्स जमा करने का समय दिया जाएगा, इसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा.