PATNA : पटना हाइकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि एडीजे अविनाश कुमार ने न्यायिक कार्य करने के दौरान जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था. अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है. इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है.
आपको बता दें कि हाल के दिनों में झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसे आदेश पारित किए थे, जिसके काफी चर्चे हैं. बीते 23 सितंबर को एडीजे ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दी थी.
इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी.
इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया है. साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस ( क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील)-2020 के नियम 6 (1) के तहत कार्रवाई की है.