ब्रेकिंग न्यूज़

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, गांधी मैदान थाना क्षेत्र से 13 बाइक बरामद, 6 चोर को पुलिस ने दबोचा Bihar Education Department : बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश: स्कूल-कॉलेज में कुत्तों की एंट्री पर रोक, प्रधानाध्यापक-बीईओ-डीईओ होंगे जिम्मेदार Dharmendra Favourite Car: धर्मेंद्र की फेवरेट कार कौन सी थी? ही-मैन ने पहली गाड़ी कब और कितने में खरीदी थी जानिये? Sonpur Mela 2025 : सोनपुर मेले में कपल्स के लिए स्पेशल सुविधा, फाइव स्टार जैसे लग्जरी कॉटेज का किराया जानें Dharmendra Death: "ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें" धर्मेंद्र के निधन पर CM नीतीश ने जताया शोक; गृह मंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि Bihar Expressway: बिहार में नई सरकार का क्या है रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विजन? जानिए कितने प्रोजक्ट हैं शामिल CM नीतीश ने 'उद्योग' की सेहत का किया चेकअप ! नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का इस काम पर विशेष फोकस... Bihar winter holiday schedule : बिहार में कब हो रही स्कूलों की छुट्टियां ? जानिए बढ़ती ठंड के बीच क्या है सरकार का आदेश Popcorn Brain Syndrome: क्या आप भी दिनभर करते हैं रील्स स्क्रॉल? तो हो जाएं सावधान; वरना हो सकते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम का शिकार Bihar teacher transfer : बिहार में टीचर ट्रांसफर की नई प्रक्रिया शुरू: 5 दिसंबर तक चुन सकते हैं यह विकल्प, इस दिन से होगा विद्यालय आवंटन

बिहार : अनोखे फैसले सुनाने वाले जज से छिनी पावर, पटना हाईकोर्ट ने कैमूर एडीजे को किया सस्पेंड

1st Bihar Published by: Updated Sat, 25 Sep 2021 09:09:52 AM IST

बिहार : अनोखे फैसले सुनाने वाले जज से छिनी पावर, पटना हाईकोर्ट ने कैमूर एडीजे को किया सस्पेंड

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने मधुबनी जिले के झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार को तत्काल प्रभाव से उनके न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि एडीजे अविनाश कुमार ने न्यायिक कार्य करने के दौरान जिले के डीएम और एसपी समेत कई वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उन्हें सही ट्रेनिंग दिये जाने का आदेश पारित किया था. अभी एडीजे के खिलाफ जांच चल रही है. इस आदेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गयी है. 


आपको बता दें कि हाल के दिनों में झंझारपुर सिविल कोर्ट के जज अविनाश कुमार ने कुछ ऐसे आदेश पारित किए थे, जिसके काफी चर्चे हैं. बीते 23 सितंबर को एडीजे ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को 5 बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने के शर्त पर जमानत दी थी. 


इससे पूर्व 22 सितंबर को एडीजे ने एक आरोपित को फलदार पेड़ लगाने के शर्त पर जमानत दी थी. लौकहा थाना के एक गांव में छेड़खानी के एक मामले में आरोपित युवक को 6 माह तक गांव के सभी महिलाओं के कपड़े साफ करने के शर्त पर जमानत मिली थी.


इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भभुआ सिविल कोर्ट के एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला को निलंबित कर दिया है. साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने तक उन्हें बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस ( क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील)-2020 के नियम 6 (1) के तहत कार्रवाई की है.