PATNA: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में लेक्चरर्स की नियुक्ति मामले पर रोक लगाया. न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता विभा के मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से परीक्षा के परिणाम को संशोधित यानी रिवाइज करने को कहा है.
याचिकाकर्ता ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 2/2016 के आलोक में आयोजित की गई परीक्षा के संबंध में विगत 27 फरवरी को जारी की गई रिजल्ट को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि उक्त परीक्षा के रिजल्ट में अनियमितता बरती गई है. आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट में दो विषयों में 109 अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं और तीन विषयों में 6 अभ्यर्थियों के रिजल्ट दिए गए हैं.
आयोग का पक्ष अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने रखा. कुल मिलाकर 478 रिक्तियां प्रकाशित की गई थी. 455 के रिजल्ट प्रकाशित किये गए, जिसमें 109 अभ्यर्थी दो विषयों में सफल घोषित किए गए थे और 6 अभ्यर्थी तीन विषयों में सफल घोषित किए गए. उक्त मामले में आगे की सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में होगी.