ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: दिन में एक से ज्यादा बार भी कट सकता है आपका चालान, क्या कहता है नियम? जानिए.. RBI Recruitment 2025: भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड A और B के पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू Patna News: पटना को इस वजह से मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वे में हुआ चयन Bihar News: बिहार में बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड, 20 सालों में 12 गुना बढ़ी मांग Bihar News: अगले पांच सालों में 1 करोड़ नौजवानों को मिलेगी नौकरी-रोजगार, CM नीतीश का बड़ा ऐलान Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव का NDA सरकार पर तीखा तंज, बोले- "और अब पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या! क्या कहें, किससे कहें? Bihar Crime News: अरवल में 22 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, NH जाम Bihar Crime News: बिहार में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप, अपराधियों ने घर के सामने सिर में मारी गोली Bihar Eli Scheme: युवाओं को सैलरी के अलावा मिलेंगे ₹15 हजार, इस स्कीम के तहत सरकार देगी लाभ; किन लोगों को मिलेगा फायदा? जानिए.. Patna Crime News: एक और हत्या से दहला पटना, अब ग्रामीण चिकित्सक को बदमाशों ने उतारा मौत के घाट

पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की बहाली पर लगाई रोक, रिजल्ट कैंसिल कर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा

1st Bihar Published by: Updated Tue, 19 Apr 2022 04:06:19 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियरों की बहाली पर लगाई रोक, रिजल्ट कैंसिल कर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से की गई जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 फ़ीसदी आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियरों के 6379 पदों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है।


साथ ही साथ फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।


आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में साल 2019 में विज्ञापन के जरिए 6379 जूनियर इंजीनियरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की थी। राज्य सरकार ने इसमें 40 फ़ीसदी का आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा था जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। 


आरक्षण वाले इस बिंदु को लेकर वैकेंसी के रिजल्ट के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में 40 फ़ीसदी आरक्षण सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने की व्यवस्था को गलत माना है और पुराने रिजल्ट को कैंसिल करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है।


इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने 3 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था अब हाईकोर्ट ने इस बहाली में 40 फ़ीसदी के आरक्षण के साथ नियुक्तियों और मेरिट लिस्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।


अब इसके लिए नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला पहले भी कोर्ट में था और उस दौरान एक कोर्ट में इस शर्त के साथ बहाली प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया था कि जब आरक्षण के बिंदु पर पूरा फैसला आएगा वही अंतिम तौर पर लागू होगा।