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पटना HC ने DM कार्यालय पर लगाया जुर्माना, गया के DDC और मोतीपुर के सीओ को तलब; जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 01 Dec 2023 09:04:27 AM IST

पटना HC ने DM कार्यालय पर लगाया जुर्माना, गया के DDC और मोतीपुर के सीओ को तलब; जानिए क्या है पूरा मामला

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PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित मामले पर सुनवाई की है। पटना हाईकोर्ट ने पटना के डीएम कार्यालय पर पचास हजार का अर्थदंड लगाया है। जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने पंकज कुमार की आवमानना वाद पर सुनवाई की।  वहीं अलग-अलग सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने गया के डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीओ को तलब किया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने पटना डीएम कार्यालय को अर्थदंड की राशि पटना हाईकोर्ट के लीगल सेल में जमा करने का आदेश दिया याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिनांक 21.11.2019 को पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पिछले चार वर्षों से अनुपालन प्रतिवादियों द्वारा नहीं किया गया। कोर्ट को बताया गया कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने में निष्क्रियता रही है। ऐसे में अदालती आदेश के अनुपालन में देरी पाते हुए हाईकोर्ट ने डीएम कार्यालय पटना पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 


वहीं, एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट ने गया के डीडीसी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पक्ष रखने के लिए किसी वकील को हाजिर नहीं होने के कारण डीडीसी को हाजिर होने का आदेश दिया। जस्टिस संदीप कुमार ने रंजीत कुमार एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में किसी वकील को हाजिर नहीं होने के कारण यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश की प्रति गया डीएम को फैक्स से भेजने का आदेश दिया। 


उधर, पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर सीओ को तलब किया है। कोर्ट ने अगली तारीख पर सीओ को पूरे रिकॉर्ड के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया है।  न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने रामनाथ राय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बगैर अतिक्रमण वाद चलाये बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कानून का हवाला देते हुए घर को तोड़ दिया गया। इस कानून के तहत किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।