PATNA : बिहार कोरोना महामारी की मार झेल रहा है. इस महामारी में अब तक हजारों लोगों की जान चली गई है. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये हर महीने देने का एलान किया है. 'बाल सहायता योजना' के माध्यम से बच्चों को पैसे दिए जायेंगे. इस योजना को लेकर पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने विस्तृत जानकारी दी है.
पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए बच्चों को बिहार सरकार के स्तर से सहायता प्रदान करने के की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है. ऐसे बच्चों, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिसमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार कल्याणकारी योजना शुरू की है.
पटना जिला प्रशासन ने बताया कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों का आंकड़ा संग्रह कर उन्हें लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया है. ऐसी परिस्थिति में लोगों की सुविधा के लिए जिला कोरोना नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिसका फोन नंबर 0612-2219090 परिचालित किया गया है.
साथ ही ऐसे बच्चों के संबंध में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई पटना का व्हाट्सएप नंबर 7250438107 को भी सूचना दिया जा सकता है. इसके लिए जिला कोरोना वायरस कक्ष में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त कर पंजी संधारित करने का निर्देश दिया गया है.
रिपोर्ट में बच्चे का नाम/ लिंग/ उम्र /माता एवं पिता/अभिभावक का नाम/ पूर्ण पता और मोबाइल नंबर/ अभिभावक का बच्चे से संबंध के बारे में अंकित करना है. प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के ईमेल आईडी [email protected] और व्हाट्सएप नंबर 7250438107 को उपलब्ध कराया जा सकता है.
गौरतलब हो कि बीते दिन रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार सरकार 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये देगी. सीएम ने कहा कि ये राशि उन बच्चों को दी जाएगी, जो कोरोना काल में अनाथ हुए हों. उनके माता या पिता में से किसी की मौत कोरोना संक्रमण से हुई हो.
सीएम ने नीतीश कुमार बताया कि "जिन अनाथ बच्चे-बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बालगृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकण कराया जाएगा।"
सीएम ने ट्वीट किया कि "वैसे बच्चे-बच्चियों जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको 'बाल सहायता योजना' अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रू0 प्रतिमाह दिया जाएगा।"