DESK: पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। 16 मई की कल सुबह 6 बजे से Lockdown लागू हो जाएगा और 30 मई तक यह लागू रहेगा।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन कल 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने बताया कि जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान काटा जाएगा बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा।
लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। लॉकडाउन में सभी शिक्षक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन सिर्फ जरूरी सेवां से जुड़े कार्यालयों में काम होगा। वही सभी निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे ऐसे में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गयी है। इस दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बार, जिम, मनोरंजन से जुड़े स्थल,शापिंग मॉल, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
वही बस-मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेगी। राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गयी है। मेडिकल से जुड़े उद्योग को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।
वही लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे। मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ऑप्टिकल की दुकाने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। चाय बागान में 50%, जूट मिलों में 30% उपस्थिति के साथ काम होगा, e-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी, ATM और बैंक 10 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। वही शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।