DESK: पूर्णिया से पूर्व सांसद व जन अधिकारी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को बड़ी राहत मिली है। 30 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में पप्पू यादव समेत 11 आरोपियों को यूपी कोर्ट ने दोष मुक्त किया।
दरअसल मामला यूपी के गाजीपुर स्थित शहनिंदा का है। 1993 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन करने के मामले में पप्पू यादव पर केस हुआ था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया।
बता दें कि मुहम्मदाबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी बीएन सिंह ने 8 नवम्बर 1993 को पप्पू यादव समेत 11 लोगों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान 6 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सभी ने अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया। आज दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पप्पू यादव समेत 11 लोगों को दोषमुक्त कर दिया। 30 साल पुराने मामले में आज पप्पू यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है।