ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: एक्सरसाइज के दौरान सातवीं के छात्र को आया हार्ट अटैक, देखते ही देखते चली गई जान Bihar News: बिहार में डैम में डूबने से आठवीं के दो छात्रों की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा Bihar News: बिहार में डैम में डूबने से आठवीं के दो छात्रों की मौत, स्कूल से लौटने के दौरान हादसा Nagaland Governor L Ganesan Passed Away: नागालैंड के राज्यपाल एल. गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक Nagaland Governor L Ganesan Passed Away: नागालैंड के राज्यपाल एल. गणेशन का 80 वर्ष की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, डायल 112 के ड्राइवर को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, डायल 112 के ड्राइवर को मारी गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप Bihar TRE4: बिहार चुनाव से पहले होगी TRE4 की शिक्षक बहाली, TRE5 को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट Bihar TRE4: बिहार चुनाव से पहले होगी TRE4 की शिक्षक बहाली, TRE5 को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट बिहार में रिश्तों की उलझी कहानी: जीजा-साली के अफेयर ने बनाया नया पारिवारिक समीकरण, दीदी बोली- एडजस्ट कर लेंगे तो पति बोला एक्सचेंज करो

मुखिया पर CM नीतीश का नकेल ! अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे ये काम; जानिए क्या है पूरा मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 10 Oct 2023 02:46:24 PM IST

मुखिया पर CM नीतीश का नकेल ! अब अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे ये काम; जानिए क्या है पूरा मामला

- फ़ोटो

PATNA : बिहार में पंचायत की सरकार  पर अब राज्य सरकार नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार यह आदेश पारित करने जा रही है कि अब मुखिया समेत कोई भी पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे। यानी मुखिया जी  अपने मन से किसी को भी काम आवंटित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर पहले टेंडर जारी होगा उसके बाद जो काम को अच्छे और सस्ते दर पर करेंगे उन्हें इसका टेंडर दिया जाएगा। 


दरअसल, पंचायती राज विभाग ने अब ग्रामीण स्तर पर कार्य कोड बनाया है। इस कार्य कोड पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। अब जल्द ही इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। पंचायत कार्य कोड लागू होने के बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिना टेंडर कार्य नहीं करा पाएंगे। इसको लेकर सरकार टेंडर जारी करेगी उसके बाद जिनको यह टेंडर मिलेगा वही यह काम करेंगे। 


मालूम हो कि, वर्तमान में पंचायती राज्य विभाग के तरफ से एक ग्राम पंचायत को औसतन साल में 50 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए मिलते हैं। वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद को इससे कुछ अधिक राशि जाती है। अभी तक यह काम इनकी मर्जी के अनुसार होता रहा है। लेकिन, अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि पंचायत के जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे। टेंडर पर कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाने के बाद इस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा।


आपको बताते चलें कि ,मुखिया समेत कोई भी जनप्रतिनिधि अपने मन से किसी से काम नहीं करा पाएंगे। वर्तमान व्यवस्था में विभागीय अनुमति से सारे कार्य होते हैं। इसमें सरकारी कर्मी एजेंसी के रूप में नामित होते हैं। मुखिया व संबंधित स्तर के कर्मी-पदाधिकारी संयुक्त रूप से इस कार्य को तय करते हैं। इसमें टेंडर की बाध्यता नहीं है। हालांकि 15 लाख से ऊपर के काम के लिए टेंडर जारी करने का नियम है, पर यह प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाता है।