PATNA : बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल आखिर कब बजेगा इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चुनाव की घोषणा को लेकर पेंच ऐसा फंसा है कि उम्मीदवार टकटकी लगाए बैठे हैं लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नई-नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नई गाइडलाइन जारी की गई है।
पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान केंद्र और उसके आसपास विधि व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयोग के मुताबिक मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आसपास किसी तरह है की सार्वजनिक या निजी स्थान में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए गाइडलाइन तय किया गया है। कोई भी ऐसा काम जिससे मतदान केंद्र पर ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मियों के काम में बाधा पैदा हो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
मतदान केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर या मेगाफोन का इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी। आयोग के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर मतदान केंद्र के आसपास से चिल्लाए या प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो इसे नियमों के विरुद्ध माना जाएगा और उसके खिलाफ 3 माह तक के जेल और जुर्माने के साथ-साथ दोनों दंड दिए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी के पास विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दंडनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पीठासीन पदाधिकारी निर्देश दे सकते हैं।