पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी, पहले 30 जून थी डेडलाइन

पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ी, पहले 30 जून थी डेडलाइन

DESK: यदि अब तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं कराया है तो करा सकते हैं। क्योंकि पैन-आधार को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी गयी है। केंद्र सरकार ने इसे अब तीन महीने यानि 30 सितम्बर 2021 तक बढ़ाया है। 30 सितंबर तक अब कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून थी। जिन लोगों ने अब तक इसे लिंक नहीं कराया है उनके लिए सरकार का यह कदम राहत देने वाला है। अब घर बैठे ही इंटरनेट की मदद से इसे आसानी से लिंक किया जा सकेगा।



 वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया है। अब 30 सितंबर तक पैन को आधार के साथ लिंक किया जा सकेगा। पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक ही थी। गौरतलब है कि कई लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जिससे उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद बढ़ने वाली थीं। 30 जून के बाद आधार से लिंक नहीं होने के कारण पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में आर्थिक परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ती लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से लोगों को राहत जरूर मिली है। 



यदि आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है तो वे एसएमएस के माध्यम से भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर SMS भेजना होगा। ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए भेजी जाएगी।