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1st Bihar Published by: Updated Tue, 28 Dec 2021 03:22:50 PM IST
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DESK : कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इसके तहत कई पाबंदियां लागू कर दी गई है. आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के अभी तक देशभर में कुल 653 मामले सामने आए हैं. इनमें से 165 मामले दिल्ली से मिले हैं. इससे पहले केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए GRAP तैयार किया था. आपको बता दें कि इसके तहत दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा, कब क्या बंद रहेगा और कब क्या खुलेगा यह सबकुछ तय की गई है.
आपको बता दें कि GRAP के तहत जो प्रतिबंध लगते हैं उनका असर स्कूल, मेट्रो, बस सर्विस के साथ-साथ जिम, बैंक्वेट हॉल भी पड़ता है. अभी आधिकारिक आदेश लागू होगा लेकिन GRAP यानी येलो अलर्ट के तहत ये तमाम प्रतिबंध लागू की जाती है.
दिल्ली में येलो अलर्ट जारी होने के बाद यहां नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू होगा. वहीं वीकेंड कर्फ्यू लागू नहीं होगा. साथ ही ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामानों के दूकान और मॉल खुलेंगी. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे. निर्माण कार्य जारी रहेगा. इंडस्ट्री खुली रहेंगी जबकि रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे.सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. साथ ही बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे. दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी.