PATNA : बिहार लौट कर आये लाखों प्रवासियों को राज्य के अंदर बैंक खाते नहीं होने की समस्या को देखते हुए नीतीश सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार ने अब यह तय किया है कि प्रवासी चाहे किसी भी राज्य के बैंक खाताधारकों उन्हें सरकार की तरफ से दी जाने वाली आपदा राहत की राशि मिलेगी। सरकार ने इसके पहले 15 मई को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि आपदा राहत के पैसे केवल उन्हीं प्रवासियों को दिए जाएंगे जिनके बैंक खाते बिहार में हैं।
राज्य सरकार ने अब इस पुराने फैसले में बदलाव किया है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि क्वारंटाइन कैंप या होम क्वारंटाइन रहने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकार की तरफ से रेल किराए के साथ-साथ 500 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जानी है। यह राशि किसी भी स्थिति में एक हजार से कम की नहीं होगी। सरकार ने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि यह पैसा उन सभी प्रवासियों को दिया जाएगा जिनका बैंक खाता राज्य के अंदर हो या फिर बाहर।
हालांकि आर्थिक मदद लेने के लिए प्रवासियों का क्वारंटाइन सेंटर में जाना है या फिर होम क्वारंटाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सरकार ने कहा है कि मजदूरों को सहायता राशि देने का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 25 हजार से ज्यादा लोगों के बैंक खाते में आर्थिक मदद दी जा चुकी है। सरकार ने यह फैसला इसलिए भी बदला क्योंकि बाहर से आने वाले मजदूरों के खाते बिहार की बजाय अन्य राज्यों में है जिसकी वजह से ज्यादातर मजदूर सरकार की मदद से वंचित हो रहे थे।