PATNA : नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 7 एजेंटों पर मुहर लगाई है। राज्य सरकार ने साल 2010 के बाद ड्यूटी के दौरान मरने वाले होमगार्ड के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े फैसले में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की सेवाओं को नई सेवा के रूप में समावेशित करने का फैसला भी लिया गया है। बैठक में होमगार्ड DG को यह अधिकार दिया गया.
गाड़ियों के टैक्स, जुर्माना और परमिट चार्ज में छूट
कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने गाड़ियों के टैक्स, जुर्माना और परमिट चार्ज में छूट देने का बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कहा कि एक मुश्त राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी जाएगी. फिनटनेश प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म होने पर अब 90 दिनों की समय सीमा तय की गई है. दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के लिए अब मात्र 10 रुपये प्रति दिन लगेंगे. व्यवसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपये, छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 20 रुपये और अन्य गाड़ियों के लिए के लिए 30 रुपये रोज लगेंगे. ट्रैक्टर निबंधन की राशि मे भी बदलाव किया गया है. एक्स शो रूम प्राइस के 4.5 फ़ीसदी के बदले अब ट्रैक्टर का पंजीयन कराने पर एकसाथ 25 हजार रुपये देने होंगे.
कमला बलान तटबंध के टूटने का IIT रुड़की करेगा अध्ययन
राइट टू सर्विस एक्ट में एक और सेवा जोड़ी गई है. सरकार ने अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय की सेवा जोड़ी है. कमला बलान तटबंध के टूटने के कारणों के अध्ययन के लिए सरकार ने IIT रुड़की को 1 करोड़ 30 लाख की राशि देने की घोषणा की है. साथ ही बिहार बंटवारे के बाद वन सेवा के कर्मियों के लंबित लैबलिटीज के निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है.दोनों राज्यों के मुख्य सचिव इसके लिए मीटिंग करेंगे. इस बैठक में लंबित मामले को लेकर फैसला लिया जाएगा.