नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 23 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 23 एजेंडों पर लगी मुहर

PATNA: मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जिसमें खान एवं भूतत्व विभाग, गृह विभाग, मद्य निषेध-उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पथ निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है। दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दी गई है। 


पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत प्रशिक्षित शिक्षकों को संविदा पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी है। जब तक उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इन्हें नियुक्त किया जाएगा। संविदा पर बहाल होने वाले शिक्षकों की अन्य शर्ते हू-ब-हू वही होगी जैसा सामान्य प्रशासन विभाग में विहित है।


मद्य निषेद विभाग के सिपाही संवर्ग के कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए राज्य में 5 ग्रुप सेंटर की स्थापना होगी। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और सहरसा में यह ग्रुप सेंटर बनेगा। इसके लिए 1218 पदों का सृजन किया गया है।  बिहार के जेलों को सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों की स्वीकृति दी गयी है। 


सहरसा के पंचगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नसीम अहमद को 9 जून 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अस्पताल में अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। वही अरवल पीएचसी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिता कुमारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है। 6 मार्च 2014 से लगातार अनधिकृत रूप से अस्पताल से अनुपस्थित रहने का उन पर आरोप था। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी है।