नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म : 7 एजेंडों पर लगी मुहर, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म : 7 एजेंडों पर लगी मुहर, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है. 


शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बागेती) पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 12000.00 लाख रूपये (एक सौ बीस करोड़रू० मात्र) केन्द्रांश मद में 7200.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 4800.00 लाख रूपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई. 


कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम तथा प्रभावकारी बनाया जाएगा। प्रशिक्षण परिभ्रमण किसान पाठशाला का संचालन, पुरूष / महिला किसान समूह का गठन / खाद्य सुरक्षा समूह का गठन करके कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों को हस्तानान्तरित किया जाएगा. किसान मेला/ गोष्ठी/ सम्मेलन/ कर्मशाला आदि का आयोजन करके किसानों को कार्य कुशल बनाया जायेगा। इससे फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी तथा लागत मूल्य कम होगा तथा किसानों के आय में वृद्धि होगी.


राज्य सरकार द्वारा राज्य के चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में उनको आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार ईख (अपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 48 के अन्तर्गत पेराई सत्र 2020-21 के लिए भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निधारित किया गया है.


औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा 1. 97073 एकड़ गैरमजरूआ मालिक बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल 23,90,423/- (तेईस लाख नब्बे हजार चार सौ तेईस) रू० के भुगतान पर डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति दी है. 


जल-जीवन- हरियाली अभियान के अधीन गंगा जल उद्वह योजना में कुल रकबा 242.27 एकड़ वन भूमि अपयोजन के समतुल्य गया जिला के अंचल गुरारू, मौजा-इटहरी, रकबा 110.62 एकड़, अंचल-इमामगंज, मौजा-इमनावाद, रकबा 174.56 एकड़ तथा नवादा जिला के रजौली अंचल अन्तर्गत मौजा-रामदासी एवं बौड़ीकला, रकबा 30.00 एकड़ अर्थात कुल रकबा-315.18 एकड़ गैर वन भूमि, गैर मजरूआ मालिक / अनावाद बिहार सरकार खाते की भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति दी है. 


दिल्ली हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट, राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालयों, विधि द्वारा गठित या के अधीन अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि में राज्य सरकार का प्रभावकारी ढंग से पक्ष रखने हेतु विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों की बचनबद्धता (Engagement) संबंधी नियमावली 2017 प्रभावी थी. पटना हाईकोर्ट द्वारा समादेश याचिका संख्या-18891 / 2017 विजय कुमार विमल बनाम बिहार राज्य र अन्य) में दिनांक 16:072018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 को अवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप बिहार विधि पदाधिकारी वचनबद्धता नियमावली 2021 अधिसूचित करने का प्रस्ताव है, जिस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित है. इसके फलस्वरूप बिहार सरकार के लिए विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों को वचनबद्ध करने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा.


सदर अस्पताल, पूर्णिया को उपयुक्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधनों सहित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इससे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा बताई गई कमियों का निराकरण एवं राज्य के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगा. 


डा० राम रंजन शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिजरसराय, गया को दिनांक 30.08.2002 से 13.02.2009 तक एवं दिनांक 15.10.2009 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है.