निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा वक्त

DELHI : झारखंड में नगर निकाय चुनाव के अंदर ओबीसी आरक्षण के मामले पर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सरकार को आरक्षण नहीं देने के मामले में जवाब के लिए दो हफ्ते की मोहलत मिल गई है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हेमंत सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। अब सरकार इस अवधि में अपनी तरफ से ओबीसी आरक्षण के सवाल पर जवाब दाखिल करेगी। 


आपको बता दें कि गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर सारी प्रक्रिया पूरी कर आई थी। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भरोसा दिया था कि नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण का पालन किया जाएगा। हालांकि इस बार भी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं किया और ओबीसी आरक्षण के बगैर ही निकाय चुनाव करा रही है। 


सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब 28 नवंबर को सुनवाई की थी तब राज्य के मुख्य सचिव के जरिए सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। लेकिन शुक्रवार को जब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की तो हेमंत सोरेन सरकार में दो हफ्ते की मोहलत मांगी। सरकार की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और दो हफ्ते का समय जवाब दाखिल करने के लिए दे दिया है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है।