ब्रेकिंग न्यूज़

ROHTAS: जेल से छूटकर आने के बाद भाई के जख्म का लिया बदला, चलती बस में आरोपी को मारा चाकू ARRAH: समाजसेवी अजय सिंह ने बखोरापुर में मनाया जन्मदिन, खिलाड़ियों और छात्रों को किया सम्मानित डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की दोहरी सोच बेनकाब: ऋतुराज सिन्हा भाजपा को चाहिए सिर्फ आपका वोट, सीवान में बोले मुकेश सहनी..आपकी तकलीफों से बीजेपी कोई लेना-देना नहीं How to Become Pilot: 12वीं के बाद पायलट बनने का सपना करें पूरा, जानें... कौन सा कोर्स है जरूरी Bihar News: 19 जून को इस जिले में लगेगा रोजगार कैंप, 8वीं पास से लेकर ITI वालों तक के लिए नौकरी Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार महादलित युवक की जेल में मौत, परिजनों का हंगामा Ahmedabad Plane Crash: कौन है 17 वर्षीय नाबालिग, जो विमान हादसे का बना गवाह? पुलिस ने की पूछताछ Bihar Election: NDA में शाह-मात का खेल तेज, नीतीश के मास्टरस्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें Bihar News: भूमि अधिग्रहण में मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, MVR को लेकर जारी हुआ यह निर्देश

DL और RC नहीं रहने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती है ट्रैफिक पुलिस, जानिए यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट

1st Bihar Published by: 3 Updated Thu, 05 Sep 2019 08:43:11 AM IST

DL और RC नहीं रहने पर तत्काल चालान नहीं काट सकती है ट्रैफिक पुलिस, जानिए यह है नया मोटर व्हीकल एक्ट

- फ़ोटो

DESK : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लोगों में खलबली मची है. कई जगह से ताबड़तोड़ चलान काटने की खबर सामने आ रही है. कई जगह तो जितनी गाड़ी की कीमत है उस से कहीं ज्यादा का चलान काटा गया है. आरसी, इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर पूरे देश से चालान करने की खबरें आ रही हैं. पर क्या आपको पता है कि इस नए रूल में यदि आप ट्रैफिक पुलिस को मांगने पर तुरंत आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत आपका चालान नहीं काट सकती है. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में यह प्रावधान है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. इसका यह साफ मतलब है कि अगर वाहन चालक 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को दिखाने का दावा करता है, तो वाहन का चालान नहीं काटा जा सकता है. इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दस्तावेज दिखाना होगा. इसके बाद चालक को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को संबंधित ट्रैफिक पुलिस या अधिकारी को दिखाना होगा.