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1st Bihar Published by: 13 Updated Thu, 01 Aug 2019 01:13:31 PM IST
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DELHI: देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से चिंतित सरकार ने नया मोटर वाहन एक्ट राज्यसभा से पास करा लिया है. मोदी सरकार के नये मोटर वाहन (संशोधन) बिल में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किये गये हैं. अब तक मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन करने वाले मामूली जुर्माना देकर बच जा रहे थे, सरकार ने नियमों को कड़ा करने के साथ ही जुर्माने में भारी इजाफा किया है. देखिये क्या है सरकार के नये मोटर वाहन कानून के प्रावधान -नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाई तो मां-बाप को भारी सजा, बच्चों के गाड़ी चलाने से दुर्घटना हुई तो अभिभावक जिम्मेवार माने जायेंगे. बच्चों से दुर्घटना हुई तो अभिभावक को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. सरकार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर देगी. -बिना हेलमेट गाड़ी चलायी तो भी अब सिर्फ मामूली फाइन देकर नहीं बच पायेंगे. सरकार ने इसके लिए एक हजार रुपये जुर्माने के साथ साथ तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सजा तय की है. -बाइक पर ट्रिपलिंग की यानि तीन लोग बैठे तो दो हजार का जुर्माना, मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलायी तो 5 हजार रुपये का दंड लगेगा, दुर्घटना हुई तो जेल भेजे जायेंगे -सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा -तेज रफ्तार में गाड़ी चलायी तो 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा -बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाते पकड़े गये तो 2 हजार रुपया का दंड भरना पड़ेगा -बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते पाये गये तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा -सड़क पर चलते वक्त लाल बत्ती को क्रॉस किया या नो एंट्री तोड़ी तो 500 रुपये का फाइन लगेगा -ओवरलोडेड गाड़ी के लिए अब 20 हजार रुपये का दंड देना होगा -शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. हालांकि बिहार में ऐसे वाहन चालक सीधे जेल जायेंगे. लोकसभा में फिर से पास होगा बिल मोटर वाहन संशोधन बिल को हालांकि लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है. लेकिन उसमें कुछ टाइपिंग भूल रह गयी थी. लिहाजा राज्यसभा से पास होने के बाद उसे फिर से लोकसभा भेजकर पास कराया जायेगा. लोकसभा से पास होने के बाद नया कानून बनने का रास्ता साफ हो जायेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है. 18 राज्यों से रिपोर्ट लेने के बाद सरकार ने नये कानून का मसौदा तैयार किया है.