नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति मामला: किसे कितना है अधिकार, हाईकोर्ट में 16 मई से होगी सुनवाई

नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति मामला: किसे कितना है अधिकार, हाईकोर्ट में 16 मई से होगी सुनवाई

RANCHI: झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है. अब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर स्पीकर और हाईकोर्ट के अधिकारों पर 16 मई से सुनवाई होगी. इस मामले में आज यानी गुरुवार को सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव अदालत में हाजिर हुए. उन्होंने कोर्ट में बताया कि BJP ने बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में भेजा था, लेकिन दल-बदल का मामला होने की वजह से स्पीकर ने दूसरे का नाम देने को कहा था. लेकिन BJP ने दूसरा नाम नहीं भेजा. 


स्पीकर के पास झाविमो से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल-बदल का मामला भी लंबित है. सभी की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला दिया जाएगा. बता दे कि इसका याचकों की ओर से विरोध किया गया. उनके के मुताबिक स्पीकर को किसी दूसरे का नाम मांगने का अधिकार नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट, स्पीकर को निर्णय लेने का आदेश जारी करे. 


बता दे इसका विरोध सरकार की ओर से किया गया. जहां सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट, स्पीकर को सीधे आदेश नहीं दे सकता. यह हाईकोर्ट के अधिकार में नहीं है. इसके बाद कोर्ट ने स्पीकर और हाईकोर्ट के अघिकारों पर सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की गई है.