नई शिक्षक नियमावली : 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती को जिलेवार पद तय, BPSC से आगे बढ़ी फाइल

नई शिक्षक नियमावली : 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती को जिलेवार पद तय, BPSC से आगे बढ़ी फाइल

PATNA : नई शिक्षक नियमावली के तहत जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करने को लेकर राज्य सरकार तत्पर दिख रही है। यही वजह है कि अब विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जिलावार पद तय हो गया है। इन्हें संबंधित जिलों को भी आवंटित कर दिया गया है। इसके बाद जिलों को आवंटित पद पर सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस के साथ कोटिवार आरक्षण अधियाचना मांगी गयी है।


दरअसल, विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाना है। जिसके तहत अब जिलावार पद तय हो गए हैं। इसके तहत कक्षा नौ और 10वीं में पूर्वी चंपारण , मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिमी चंपारण, पटना, मधुबनी और सीवान में सबसे ज्यादा रिक्तियां हिंदी, अंग्रेजी ,विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में हैं। इसमें से अधिकतर रिक्तियां उत्क्रमित विद्यालयों में हैं। 


मालूम हो कि, शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 व 10 के लिए 33186 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 व 12 तक के लिए 57618 विद्यालय अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा 1 से 5 वीं तक के 79943 और 6 से 8 वीं तक के 1745 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की गयी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार तत्काल 9-10 वीं तक के अधियापन के लिए 32916 और 11-12 वीं के लिए 57618 विद्यालय अधियापक का पद जिलों को आवंटित किया गया है। इसके लिए जिलावार व विषयवार विवरणी भी दी गयी है।


आपको बताते चलें कि, जिलों को प्राप्त विषयवार विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।