ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे Bihar Crime News: बिहार में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज Bihar Politics: ‘चुनाव आयोग खुद राजनीतिक पार्टी बन गया है’ VIP चीफ मुकेश सहनी का EC पर तंज बिहार में 15 दिनों तक चला ऑपरेशन नया सवेरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे 112 लोग कराये गये मुक्त, 50 मानव तस्कर भी गिरफ्तार Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट Patna Crime News: पटना में सरेआम पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने आरोपी युवक को किया अरेस्ट Bihar News: रेरा में अब आपकी मर्जी से होगा फैसला, मध्यस्थता के लिए मिलेगा विकल्प; लागू हुई नई व्यवस्था Bihar News: रेरा में अब आपकी मर्जी से होगा फैसला, मध्यस्थता के लिए मिलेगा विकल्प; लागू हुई नई व्यवस्था बिहार में उद्यमिता क्रांति: हर विचार बन रहा कारोबार, हजारों युवाओं को मिला संबल

नई शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 को लेकर सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 19 Jun 2023 05:50:44 PM IST

नई शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 को लेकर सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नई नियमावली को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। 29 अगस्त 2023 को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी उसी दिन राज्य सरकार को जवाब देना होगा। 


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। शिक्षकों की बहाली के लिए नई शिक्षक नियमावली भी बनाई है। बीपीएससी की जरिये बिहार में अब शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अंतर्गत 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।


 बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक 2006 से कार्यरत हैं उन्हें सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लेकर अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी गयी है। 


इसमें यह मुद्दा भी रखा गया है कि शिक्षक नियमावली 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है लेकिन नियमावली के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का वेतन अलग होगा जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी उसी दिन बिहार सरकार को कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत करना होगा।