Bihar Election 2025: अगर आपको भी नहीं मिल रहा पोलिंग बूथ, तो ऐसे करें पता; जानिए पूरी प्रक्रिया Bihar Election : पहले चरण का प्रचार खत्म, NDA-INDIA गठबंधन ने झोंकी ताकत; 'छठ-हैलोवीन, मोकामा मर्डर और जंगलराज...', का मुद्दा रहा हावी Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव से पहले पड़ोसी राज्यों से वोटिंग के लिए मुफ्त ट्रेनें, वोटरों के लिए मिल रही है यह खास सुविधा Anant Singh Arrest : अनंत सिंह के अरेस्ट होने के बाद धानुक वोटरों की नाराजगी थमेगी? मोकामा-बाढ़ समेत कई सीटों पर दिख सकता असर; जानिए क्या है NDA का प्लान Bihar Weather: बिहार में इस दिन से पड़ेगी भीषण ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी Bihar Election 2025: चुनाव से पहले गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, चाकूबाजी में एक युवक घायल बिहार चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, नीतीश–मोदी बनाम तेजस्वी–राहुल की जंग अब दूसरे चरण में तेज, जानिए फर्स्ट फेज में किस नेता ने की कितनी सभाएं और क्या रहा मुद्दा Bihar News: बिहार में JDU नेता के भाई, पत्नी और बेटी की मौत; मचा कोहराम Asia University Rankings: भारत के ये संस्थान एशिया के टॉप-100 विश्वविद्यालयों में शामिल, शीर्ष पर यह यूनिवर्सिटी काबिज Bihar Election 2025: वोटिंग के दिन इन चीजों पर रहेगी छूट, आप भी ले सकते हैं लाभ; जानिए क्या है तरीका
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 19 Jun 2023 05:50:44 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नई नियमावली को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। 29 अगस्त 2023 को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी उसी दिन राज्य सरकार को जवाब देना होगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। शिक्षकों की बहाली के लिए नई शिक्षक नियमावली भी बनाई है। बीपीएससी की जरिये बिहार में अब शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अंतर्गत 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा।
बीपीएससी परीक्षा में सफल होने के बाद शिक्षकों को सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो शिक्षक 2006 से कार्यरत हैं उन्हें सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा लेकर अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बीपीएससी को सौंपी गयी है।
इसमें यह मुद्दा भी रखा गया है कि शिक्षक नियमावली 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है लेकिन नियमावली के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का वेतन अलग होगा जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी उसी दिन बिहार सरकार को कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत करना होगा।