1st Bihar Published by: Updated Mar 08, 2021, 1:31:49 PM
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DESK: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह नाबालिग से रेप मामले में एक टिप्पणी की थी जिसे लेकर विवाद भी हुआ था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सफाई दी है। सुप्रीम कोर्ट के CJI एसए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने बताया कि "हमने किसी को भी रेपिस्ट से शादी करने के लिए नहीं कहा। एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने यह बाते कहीं"
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोबड़े ने कहा- "एक संस्था के रूप में हम नारीत्व का सर्वोच्च सम्मान करते हैं" इस पर एक वकील ने कहा संस्था को कलंकित करने का प्रयास करने वाले लोगों के लिए कदम उठाने की जरूरत है। CJI एसए बोबड़े नेे कहा कि "हमारी प्रतिष्ठा हमेशा बार के हाथों में होती है"
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी। आरोपी सरकारी कर्मी है जो महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी में तकनीशियन है। आरोपी का कहना था कि "यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तब वह सस्पेंड हो जाएगा" जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार से पूर्व ही यह बाते आपकों सोचनी चाहिए थी...जब यह पता था कि आप सरकारी कर्मी हैं तब आपने ऐसा कदम क्यों उठाया...हम आपको शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं...यदि आप करेंगे तो हमें बताएं...अन्यथा आप कहेंगे कि हम आपको शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं"
आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने लड़की से शादी करने की पेशकश की थी लेकिन लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया कि वह अब शादी करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि पहले से ही वह शादीशुदा है। खास बात है कि जब आरोपी पर रेप का आरोप लगा था तब लड़की नाबालिग थी आरोपी ने लड़की के परिवार से समझौता किया था जिसमें तय हुआ था कि लड़की के बालिग होने पर आरोपी उससे शादी करेगा लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि आरोपी अब अपनी बात से मुकर गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।